नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों को रोजगार उत्पन्न करवाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम (Pravasi Swarojgar Yojana) रखा गया है| जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में करोना वायरस महामारी फैली हुई है| जिसके चलते हुए उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लोन माहिया कराने का निर्णय किया गया है|
इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृत बैंक, ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान करके उन्हें रोजगार प्रदान करने का निर्णय किया गया है आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Pravasi Swarojgar Yojana 2020 की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान करेंगे जिसे आप अंत तक पढ़ लीजिए|
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा राज्य में प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान हेतु उनके विनिर्माण में 25 लाख रुपए से लेकर तथा सेवा क्षेत्र में विभिन्न तरक्की पर योजनाएं चलाकर 10 लाख रुपए की परियोजना पर उपलब्ध करवाने का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है|
इस लेख में क्या है?
Uttarakhand Pravasi Swarojgar Yojana 2020
एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत और सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी|Uttarakhand Pravasi Swarojgar 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
शुरू की गई योजना | मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी मजदूर |
सहायता | लोन उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://doiuk.org/ |
दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को हाल ही में घर लौटे राज्य के प्रवासी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लांच की गई है| MSME विभाग द्वारा योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचान का निर्देश दिया गया है| ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें|
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कुछ बातें इस योजना से राज्य में कुशल दस्तकार, हस्तशिल्पी प्रोत्साहित होंगे| इसमें दुकान खोलना, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल रेस्टोरेंट्स आदि कार्य किए जाएंगे|
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी का प्रावधान
दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि योजना में भारी सब्सिडी दी जाएगी मेन फैक्ट्री में अधिकतर 25 लाख सर्विस सेंटर में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा| इस ऋण पर दूरस्थ जिलों में 25% सब्सिडी, पर्वतीय जिलों में 20% सब्सिडी तथा मैदानी क्षेत्र में 15% सब्सिडी दी जाएगी|
अधिकतम 6.25 लाख तक की छूट इस योजना में दी जाएगी| मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंक को शामिल किया गया है योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10% जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 5% समय के अंशदान के रूप में जमा करना होगा|
Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 का लाभ
- इस योजना से राज्य के प्रवासी मजदूर खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक से ऋण के माध्यम से लोन प्राप्त कर पाएंगे|
- MSME विभाग द्वारा योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया है|
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आप मुर्गी पालन, पशुपालन, ब्यूटी पार्लर आदि खोलने के लिए सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जाएगा|
- योजना के विनिर्माण परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए देना होगा|
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पात्रता
- योजना का लाभ केवल उत्तराखंड राज्य के स्थाई नागरिकों को मिलेगा|
- योग्य उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
- योजना के अंतर्गत योग्य उम्मीदवार पहले से किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया होना चाहिए|
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
(Employment) उत्तराखंड रोजगार कार्यालय पंजीकरण
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को सरकारी बैंकों के जरिए ऋण प्रदान करने में सुविधा मिलेगी, योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए हम आपको यह बता दें कि सरकार द्वारा योजना के तहत गांवों के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए तरीकों को फॉलो करें|
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|

- इसके बाद आपको होम पेज पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा |
- एप्लीकेशन फॉर में आपको जरूरी जानकारियां बनी होंगी जैसे कि नाम पिता का नाम आदि|
- सभी जानकारियां भर देने के बाद आपको यह दस्तावेज सहकारी बैंक में जमा करने हैं|
- इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा|
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- योजना का लाभ लेने के लिए आप नजदीकी बैंक में जाएं|
- इसके बाद आपको वहां पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा|
- आपको वहां पर Necessary जानकारियां भरनी होगी|
- इसके साथ आपको अपने जोड़ी दस्तावेज अटैच करने होंगे|
- इसके बाद आप अपने आवेदन फॉर्म को बैंक में जमा कर दीजिए आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ मिल जाएगा|
अंत में दोस्तों आज हमने आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी दी|आर्टिकल से जुड़े कोई भी प्रश्न आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं| हम आपके प्रश्नों का अवश्य होते देंगे धन्यवाद पोस्ट को शेयर करना ना भूले|