विकलांग पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश | Hp Viklang Pension Yojana 2020 | हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना | Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana
नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही (Hp Viklang Pension Yojana) की जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं| जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न तरह की पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है| इसी के चलते आज हम आपको ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें” व्यक्ति जिनमें अक्षमताऐ है उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा (अधिनियम 1995 की धारा 2 अपंगता) की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40% या इससे अधिक स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी है| उन्हें विकलांग पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ दिया जाएगा|
इस लेख में क्या है?
Hp Viklang Pension Yojana
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति को हमारे देश में विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है| लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम 1995 की धारा-2 के तहत अपंगता 40% की स्थिति पर प्रतिमा 750 रुपए से लेकर 1300 रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई है| दोस्तों आज हम आपको विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी दस्तावेज तथा आवेदन किस तरह करें यह सब जानकारी नीचे विस्तारपूर्वक प्रदान करेंगे अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए हमारे लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें|

Some Important highlights Hp Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
शुरू की गई योजना | राज्य सरकार द्वारा |
सहायता राशि | Rs 700 to Rs 1300 |
योजना का क्षेत्र | समस्त हिमाचल प्रदेश |
लाभार्थी | विकलांग व्यक्ति |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट |
Hp Viklang Pension Yojana का लाभ
- योजना के अंतर्गत 40% से 69 प्रतिशत अपंगता वाले विकलांग व्यक्तियों को 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी|
- 70% या इससे अधिक अपंगता वाले विकलांग व्यक्ति को 1300 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी|
- 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के अपंग पेंशन धारक को 1300 रुपए पेंशन दी जाएगी |
- मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को तथा 70% या इससे अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन दी जाएगी|
हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना जरूरी पात्रता | Eligibility
New Updates: – दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि विकलांग पेंशन योजना का लाभ कई सालों से राज्य के सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो किसी तरह कई सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं थे और किसी भी तरह की अन्य प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं लाभार्थियों के लिए विकलांग पेंशन योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर जयराम सरकार उन्हें नए तरीके से अपनी जीवन शुरू करने का एक नया मौका प्रदान कर रही है|
- आवेदन का नागरिक हिमाचल प्रदेश का स्थाई नागरिक होना चाहिए|
- जिसके कोई भी ना हो तथा शिकायत सभी स्रोतों से 35,000 रुपए से अधिक ना हो | वह योजना के लिए पात्र है|
- आवेदन करने वाला नागरिक 40% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए|
- मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए बिना किसी आय प्रमाण पत्र के पेंशन प्रदान की जाएगी|
एचपी विकलांग पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक के अकाउंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
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विकलांगता पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश आवेदन प्रक्रिया
- योग्य उम्मीदवार को अपना प्रार्थना पत्र संबंधित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा|
- पात्र उम्मीदवारों की पहचान संबंधित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है|
- पहचान हो जाने के बाद पात्र व्यक्तियों की सूची संबंधी तहसील कल्याण अधिकारी को भेजी जाती है|
- तहसील कल्याण अधिकारी पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र स्वीकृत हेतु संबंधित जिला कल्याण अधिकारी को भेजता है |
- इस तरह आपको विकलांगता पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है|
- 70% या इससे अधिक अपंगता वाले विकलांग व्यक्ति प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं|
- संबंधित अधिकारी:- जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी
दोस्तों आज हमने आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की जानकारी| आर्टिकल से जुड़े कोई भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर देंगे धन्यवाद